खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: 88 बड़े रेस्तरां में जांच, किचन में गंदगी पर 15 दिन का सुधार नोटिस

News Desk
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गाजियाबाद। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से की गई जांच में खाद्य प्रतिष्ठान में इस्तेमाल किए जा रहे बर्तन से लेकर खाना बनाने वाले बावर्ची और उसके टेबल तक ले जाने वाले वेटर तक को चेक किया गया। जांच में मिलावट से ज्यादा सफाई व्यवस्था ठीक न होने के कारण खाना खाने से लोगों को संक्रमण की चपेट में आकर बीमार होने का खतरा महसूस हुआ है।

नामी प्रतिष्ठानों में खाने की थाली और अन्य खाद्य सामग्री महंगे दाम पर लोग खरीदते हैं। लोग इन रेस्तरां में इस वजह से जाना पसंद करते हैं कि उनको अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ खाने को मिलेंगे। इन रेस्तरां में बैठने वाले स्थान पर तो अक्सर सफाई व्यवस्था ठीक मिलती है, लेकिन किचन की स्थिति की जानकारी ग्राहक को नही होती है।

सफाई-खाद्य पदार्थ के रखरखाव से संबंधित कमियां

आमतौर पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भी खाद्य पदार्थ के सैम्पल लेकर चली आती है। लेकिन सोमवार खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त डाक्टर रोशन जैकब के निर्देश पर 36 टीमों द्वारा जिन 88 बड़े खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई है।

उनमें सिर्फ खाद्य पदार्थ के सैम्पल कलेक्ट करना ही नही बल्कि रेस्तरां की सम्पूर्ण जांच करना टीम का लक्ष्य रहा। 50 से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों में जो कमियां मिली हैं, उनमें ज्यादातर सफाई व खाद्य पदार्थ के रखरखाव से संबंधित रहीं।

सास व चटनी को स्टील की जगह प्लास्टिक के बर्तन में रखा गया था, जो कि नियम के तहत गलत है। कहीं पर बर्तन धोने वाला पानी ही साफ नही मिला तो कहीं खाद्य सामग्री की गुणवत्ता ठीक नही थी, उनको जिस स्थान पर रखा गया था वहां पर गंदगी थी।

15 दिन में सुधार का नोटिस

कहीं सब्जी काटने में इस्तेमाल किया जाने वाला चाकू जी मानक के अनुरूप नही मिला तो कहीं बावर्ची व वेटर भी रेस्तरां में सफाई के नियमों का उल्लंघन करते मिले। जिला अभिहित अधिकारी सुरेश मिश्र का कहना है कि मिलावट से ज्यादा खतरा लोगों को रेस्तरां में सफाई व्यवस्था ठीक न होने के कारण संक्रमण की चपेट में आकर बीमार होने का बना रहता है।

सफाई व्यवस्था से संबंधित जो कमियां मिली हैं, उनमें सुधार के लिए नोटिस जारी करते हुए 15 दिन का समय खाद्य प्रतिष्ठान संचालक को दिया जाएगा। 15 दिन के बाद प्रतिष्ठानों की दोबारा जांच की जाएगी। यदि तब तक कमियां दूर नही की गई तो खाद्य प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।

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