PUCC नहीं तो पेट्रोल-डीजल भी नहीं! नोएडा में 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम

News Desk
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ग्रेटर नोएडा। एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इसके तहत मंगलवार को एडीएम वित्त अजीत कुमार ने बैठक की।

जिले में बिना वैध पीयूसीसी. प्रमाण-पत्र वाले वाहनों को एक अक्टूबर से पेट्रोल डीजल की ब्रिकी पर रोक लगा दी गई है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, आयन कंपनी के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए।

पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश

एडीएम ने पेट्रोल पंप संचालकोंं को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। वाहन स्वामियों से अपील की गई कि वे 1 अक्टूबर से पूर्व अपने वाहनों का वैध पीयूसीसी प्रमाण-पत्र अवश्य बनवा लें, ताकि ईंधन प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

जिला पूर्ति अधिकारी निलेश उत्पल ने बताया कि जिले में 113 पेट्रोल पंप हैं। , जिनमें से 97 पेट्रोल पंपों पर पीयूसीसी एप इंस्टाल कर लिया गया है। शेष 16 पेट्रोल पंपों पर एप इंस्टाल कराने की कार्रवाई की जा रही है।

एक अक्टूबर तक सभी पंपों पर क्रियाशील हो जाएगा ऐप

जिनमें तकनीकी समस्या आ रही है, उनके समाधान के लिए तकनीकी टीम को प्रकरण प्रेषित किया गया है। एक अक्टूबर तक सभी कार्यरत पेट्रोल पंप पर एप क्रियाशील हो जाएगा। इसके जरिये मात्र 5 से 10 सेकेंड में वाहनों की पीयूसीसी की स्थिति पता लग सकेगी।

पेट्रोल पंप एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कानून व्यवस्था बिगड़ने, पेट्रोल पंप पर विवाद होने एवं उपभोक्ताओं द्वारा दुर्व्यवहार की आशंका जताते हुए पेट्रोल पंप पर पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की गई।

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