फरीदाबाद शिक्षण संस्थान से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का ED को नोटिस

Amit
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नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अल फलाह ट्रस्ट के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान ईडी को नोटिस जारी करते हुए हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार यह मामला फरीदाबाद स्थित एक शिक्षण संस्थान से जुड़ा है, जहां छात्रों से ली गई फीस के जरिए कथित तौर पर अवैध फंडिंग किए जाने के आरोप हैं।

इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 2 मई को सिद्दीकी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया।

अदालत में सुनवाई के दौरान सिद्दीकी की ओर से जमानत की मांग की गई, जबकि ईडी को मामले में अपना पक्ष रखने के लिए जवाब दाखिल करने को कहा गया है। फिलहाल हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक ईडी से विस्तृत जवाब मांगा है।

जांच एजेंसियां मामले में वित्तीय लेनदेन और फंड के इस्तेमाल की जांच कर रही हैं। वहीं, इस केस को लेकर कानूनी प्रक्रिया लगातार जारी है।

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