लखीमपुर खीरी केस में तकनीकी कमी से आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी वापस, साथियों की खारिज

Rohit Kumar
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लखीमपुर खीरी: लखीमपुर हिंसा मामले (Lakhimpur Kheri)  में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) समेत अन्य पांच लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी. लखीमपुर हिंसा मामले में धाराओं में बदलाव होने के बाद सोमवार को हुई सुनवाई में जिला जज ने यह फैसला लिया है. बता दें बीते दिनों आशीष मिश्रा ने एक जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे जिला जज खारिज कर चुके हैं. जिसके बाद शनिवार को आशीष मिश्रा की ओर से जिला जज की कोर्ट में दोबारा जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिस पर आज सुनवाई हुई.

गौरतलब है कि मामले में जांच कर रही एसआईटी ने जांच में बड़ा खुलासा किया. SIT के मुताबिक, किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी. एसआईटी ने अब आरोपियों पर लगाई गई धाराओं में भी बदलाव किया है. जिसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra Monu) समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा. इस मामले में जांच अधिकारी ने कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की थी.

SIT के मुताबिक, आरोपियों ने सोची-समझी साजिश के चलते भीड़ को कुचलने, हत्या करने और हत्या के प्रयत्न के साथ ही अंग भंग करने की साजिश की है. इसलिए केस में हत्या और हत्या के प्रयास के साथ ही अंग-भंग करने की धाराएं लगाई जानी चाहिए. मामले में दुर्घटना की धारा हटाकर अन्य धाराएं लगाई गई हैं. वहीं, कुछ धाराएं बढ़ाई भी गई हैं.

बता दें, 3 अक्टूबर को तिकुनिया में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें चार किसान और चार अन्य लोग शामिल थे. मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर को एसआईटी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पूरे मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

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