‘हम नहीं कर सकते समाधान, आप LG के पास जाइए’, CM पद से केजरीवाल को हटाने की याचिका पर दिल्ली HC का विचार से इनकार

Rohit Kumar
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नई दिल्ली। आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हटाने की मांग से जुड़ी याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि कई बार राष्ट्रीय हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखना पड़ता है। अदालत ने कहा कि यह कानून की अदालत है और हमें कानून के अनुसार चलना होगा। इस मामले का समाधान अदालत नहीं कर सकती है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को उचित फोरम पर जाना होगा।

हिंदू सेना अध्यक्ष ने याचिका ले ली वापस

पीठ ने कहा कि ऐसे बिंदुओं से एक याचिका को अदालत पूर्व में खारिज कर चुकी है और अब वह इस मामले में अलग दृष्टिकोण नहीं रख सकती है। अदालत का रुख देखते हुए हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने यह कहते हुए याचिका वापस ले ली। वह इस संबंध में उपराज्यपाल के पास जाएंगे।

‘सारे काम हाई कोर्ट नहीं कर सकता’

याचिका वापस लेने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पीठ ने कहा कि सारे काम हाई कोर्ट नहीं कर सकता है और यह हाई कोर्ट का काम नहीं है। अदालत ने कहा कि यह उपराज्यपाल को तय करना है और अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो जाईए। अदालत का रुख देखकर याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने याचिका वापस ली।

पहले भी ऐसी मांगें हो चुकी है खारिज

इससे पहले इन्हीं मांगों से संबंधित सुरजीत कुमार यादव की तरफ से दायर दो याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और दस दिन तक के ईडी रिमांड के बाद अदालत ने केजरीवाल को एक अप्रैल को 15 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

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