नई दिल्ली- दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ी मानहानि याचिका पर कार्रवाई करते हुए अगला कदम उठाया है। यह मामला भाजपा विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर किया गया था। अदालत ने शिकायत पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद करनैल सिंह को नोटिस जारी करते हुए 19 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है।
शिकायत में सत्येंद्र जैन की ओर से आरोप लगाया गया है कि भाजपा विधायक ने सार्वजनिक मंचों पर उनके खिलाफ ऐसे बयान दिए, जिनसे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। जैन की कानूनी टीम का कहना है कि ये आरोप न केवल तथ्यहीन हैं, बल्कि राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित भी हैं।
सत्येंद्र जैन के वकील ने अदालत को बताया कि करनैल सिंह ने जैन को लेकर जमीन और संपत्ति से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे, जिनका कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। इसके साथ ही सोने की बड़ी मात्रा से जुड़ा दावा भी किया गया, जिसे पूरी तरह आधारहीन बताया गया है।
अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले को सुनने योग्य मानते हुए समन जारी किए हैं। अब इस मामले में आगे की सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी, जहां दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे।
