प्रेमी के साथ मिलकर की पति और ससुर की हत्या, आजीवन कारावास की सुनाई सजा

Amit
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फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह चालिया की अदालत ने प्रेमी के साथ मिलकर के पति और ससुर की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने महिला पर 18 हजार रुपये और उसके प्रेमी अजय पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी करार महिला का शादीशुदा होने के बाद भी अजय से संबंध था। दोनों ने मिलकर ही पति और ससुर को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। हत्यारी महिला और उसका प्रेमी अजय मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बरेली जिला के रहने वाले हैं।

उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी विनोद कुमार उर्फ विनय (25) ने करीब 13 साल पहले पूजा से भाग करके शादी की थी। यहां फरीदाबाद में आकर दोनों पिता सियाराम (65) के साथ रहने लगे। मृतक विनोद कुमार के छोटे भाई विष्णु कुमार ने पुलिस को बताया कि 30 मई 2018 को उनके पास एक फोन कॉल आया कि तुम्हारे भाई विनोद और पिता सियाराम की मौत हो गई है। सूचना पर विष्णु अपने जीजा राजवीर के साथ फरीदाबाद पहुंचे। जहां कमरे पर जाकर देखा तो जमीन और दीवार पर खून के धब्बे थे। भाई विनोद और पिता सियाराम का शव कमरे से सौ मीटर दूर अलग अलग स्थान पर मिले थे। विष्णु ने भाभी पूजा पर हत्या का शक जाहिर कर केस दर्ज कराया।

पुलिस को जांच में पता चला कि पूजा अजय नामक व्यक्ति के संपर्क में रहती है। उससे बातचीत करती है। कई बार पूजा को पति विनोद ने समझाने का प्रयास किया। लेकिन वह नहीं मानी थी। उसके बाद पूजा और उसके प्रेमी अजय ने मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 29 मई 2018 की रात सोते समय पूजा और उसके प्रेमी अजय ने तवे, लोहे के रॉड और डंडे से पति और ससुर के सिर पर ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी थी। सरकारी अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि अदालत ने दोनों आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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