मालवीय नगर अग्निकांड: होटल मालिक और मैनेजर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

News Desk
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नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर अग्निकांड के मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज और होटल के मैनेजर जय मिश्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भानु प्रताप सिंह ने दोनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया.

आज दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था. सुनवाई के दौरान लवकेश बजाज की ओर से पेश वकील ने होटल के जीएसटी समेत दूसरे वित्तीय दस्तावेजों को देखने की अनुमति देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर कल यानि 7 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया. इसके पहले कोर्ट ने 8 जून को इस मामले के आरोपी और होटल के कुक केशव नेगी की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. नेगी को 6 जून को गिरफ्तार किया गया था. 8 जून को ही जय मिश्रा ने भी कोर्ट में सरेंडर किया था.

आग कुक केशव नेगी की लापरवाही की वजह से फैली

बताया जा रहा है कि होटल में आग कुक केशव नेगी की लापरवाही की वजह से फैला. आग लगने के बाद केशव नेगी खुद को बचाने के लिए भाग गया. पुलिस के मुताबिक केशव नेगी इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना बना रहा था, तभी उसमें ब्लास्ट हुआ. ब्लास्ट के बाद नेगी ने पावर सप्लाई बंद कर दी, जिससे होटल के इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे बंद हो गए और कई लोग होटल के अंदर ही फंसे रह गए. होटल में 2 कमरे थे. होटल से निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता था. होटल की खिड़कियों को स्थायी रुप से बंद कर दिया गया था और सेंसर संचालित मुख्य दरवाजा था.

दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई थी

बता दें कि 3 जून को मालवीय नगर के होटल में सुबह करीब आठ बजे भीषण आग लग गई. इस दर्दनाक हादसे में बेसमेंट में फंसे 21 लोगों की धुएं और आग की चपेट में आने से मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए. मरने वालों में ज्यादातर विदेशी हैं. बचाव कार्य के दौरान आग और धुएं की चपेट में आने से कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे.

दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों का मामला

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में आज दो गवाहों के बयान दर्ज किए गए. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने 13 जुलाईई को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया. आज अभियोजन पक्ष की ओर से महिला और बाल विकास विभाग के महिला सशक्तिकरण सेल के तत्कालीन असिस्टेंट डायरेक्टर रेणु लव और मेसर्स वयामटेक प्राईवेट लिमिटेड के सॉफ्टवेयर डेवलपर मोहम्मद साजिद नवाज के बयान दर्ज किए गए. दोनों गवाहों का आरोपियों के वकीलों ने क्रास-एग्जामिनेशन किया. उसक बाद कोर्ट ने तीन गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 13 जुलाई की तिथि नियत करने का आदेश दिया.

दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से पूर्व विधायक बरखा सिंह ने 11 अगस्त 2016 को शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया. शिकायत में आयोग में नियुक्त हुए तीन लोगों के नाम बताए गए थे, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे. एसीबी को दी गई शिकायत में आप से जुड़े 85 लोगों की सूची भी दी गई थी, जिनकी नियुक्ति आयोग में होने का दावा किया गया था. इस पर प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया था.

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