आबकारी घोटाला मामला: सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा को विदेश जाने की कोर्ट से मंजूरी

News Desk
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नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला के सीबीआई से जुड़े मामले में सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने ईडी को निर्देश दिया कि वो दिनेश अरोड़ा के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर नोटिस को 7 जुलाई से 26 जुलाई तक के लिए निलंबित करे.

कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा को 25 लाख रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट के मुचलके के आधार पर विदेश जाने की अनुमति दी. साथ ही दिनेश अरोड़ा को 7 जुलाई से 26 जुलाई तक बार्सिलोना, स्पेन और लंदन जाने के लिए लुकआउट सर्कुलर नोटिस निलंबित करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि यात्रा करना जीने के मौलिक अधिकारों में से महत्वपूर्ण अधिकार है. दिनेश अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग और सीबीआई दोनों के मामले में जमानत मिल चुकी है और वह सरकारी गवाह भी बन चुके हैं.

इसके पहले भी कोर्ट अरोड़ा को विदेश जाने की अनुमति दे चुका है. कोर्ट ने 21 दिसंबर से 30 दिसंबर, 2024 को इटली के मिलान, 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, 2024 तक हांगकांग और चीन जाने की इजाजत दी थी. बता दें कि 16 नवंबर, 2022 को कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दी थी. सीबीआई ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की है उसमें अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडेय को दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का करीबी बताते हुए उन्हें शराब लाइसेंस के लिए उगाही किए गए पैसे को डायवर्ट करने का आरोप लगाया.

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