महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जा रही है गहन कार्यवाही

Rohit Kumar
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ग्रेटर नोएडा संवाददाता, पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस व अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मुकदमा अपराध संख्या 634/2017 धारा 363, 366 भादवि एवं धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम थाना दनकौर में 27 जनवरी 2023 को न्यायालय एडीजे/पोक्सो-2 द्वारा अभियुक्त रविन्द्र पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी पहाड़पुर थाना कोतवाली देहात जिला बुलंदशहर को पाँच साल वर्ष के कारावास एवं 7000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड जमा न करने पर 35 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को समायोजित किया जायेगा।कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।

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