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अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी के खिलाफ अब 3 अप्रैल को सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट के आदेश (जिसमें केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड) को चुनौती दी थी। जिस पर उन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 27 मार्च के लिए मामले को सूचीबद्ध कर दिया था।

हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी और रिमांड (Arrest and ED Remand) के संबंध में कानूनी वैधता और वैधता के मुद्दे को उठाने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। दिल्ली HC ने मुख्य याचिका के साथ-साथ याचिकाकर्ता की अंतरिम रिहाई की अर्जी पर 2 अप्रैल तक ED से जवाब मांगा है।

21 मार्च को सीएम हुए थे गिरफ्तार

ईडी ने अरविंद केजरीवाल को बृहस्पतिवार यानी 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें शुक्रवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने छह दिन की रिमांड दी। अब सीएम केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में रहेंगे। ईडी की रिमांड भी कल खत्म हो जाएगी, इसके बाद ईडी कोर्ट में पेश कर फिर से मुख्यमंत्री की रिमांड की मांग कर सकती है।

INDI गठबंधन करेगा महारैली

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 31 मार्च को I. N. D. A. A. की रैली में तृणमूल कांग्रेस अपने प्रतिनिधियों को भेजेगी। 21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में विपक्षी पार्टियों का गठबंधन दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘महा रैली’ की घोषणा करेगा।

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