ग्रेटर नोएडा में बिना अनुमति होर्डिंग लगाना पड़ा भारी, निजी अस्पताल पर 10 लाख का जुर्माना

News Desk
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ग्रेटर नोएडा: बिना अनुमति बस शेल्टर में लगाए गए होर्डिंग के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने एक निजी अस्पताल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक सप्ताह के अंदर जुर्माना जमा करने के लिए कहा गया है। तय समय पर पैसा नहीं जमा करने पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी आरसी जारी करेगी।

फेलिक्स अस्पताल पर 10 लाख का जुर्माना

एक्टिव सिटीजन टीम के सदस्य हरेंद्र भाटी ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से शिकायत की कि सेक्टर बीटा-1 और गामा-1 में फेलिक्स अस्पताल ने बिना अनुमति के होर्डिंग लगा दिए हैं। शहर में कोई भी अपनी मनमर्जी से पोस्टर बैनर लगा रहा है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इस पर संज्ञान लिया। अथॉरिटी के सीनियर मैनेजर सनी यादव ने बस स्टैंड पर अवैध होर्डिंग लगाने पर फेलिक्स हॉस्पिटल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में अवैध प्रचार के खिलाफ अभियान चलेगा।

कई जगहों पर लगी है अलग-अलग होर्डिंग

शिकायतकर्ता हरेंद्र भाटी ने कहा कि जिस बस स्टैंड पर अस्पताल का होर्डिंग लगा था, वही बस स्टैंड जर्जर अवस्था में है। शहर के कई सेक्टरों, मुख्य सड़कों, चौराहों, बस स्टैंडों, डिवाइडरों और सार्वजनिक स्थलों पर आज भी कई अस्पताल, क्लीनिक, कोचिंग सेंटर, पीजी हॉस्टल और प्रॉपर्टी कारोबारी बिना अनुमति बैनर पोस्टर और होर्डिंग लगाकर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि पूरे शहर में ‘अवैध प्रचार सफाया अभियान’ चलाया जाए। बिना एनओसी चल रहे कोचिंग सेंटर और पीजी हॉस्टल पर तत्काल सीलिंग की कार्रवाई की जाए। जर्जर बस स्टैंडों एवं सार्वजनिक सुविधाओं की प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कराई जाए।

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