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आयकर विभाग ने 31 अगस्त तक 1.14 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए, ऐसे चेक करें स्टेटस

नई दिल्ली। आयकर विभाग: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने शनिवार को कहा कि उसने 1 अप्रैल से 31 अगस्त के बीच 19.7 मिलियन (1.97 करोड़) से अधिक करदाताओं को 1.14 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड (Tax Refund) जारी किया है।

सीबीडीटी ने अपने बयान में कहा है कि 19,600,998 मामलों में 61,252 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है और 146,871 मामलों में 53,158 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी कर दिया गया है।

हाल ही में आयकर विभाग ने कहा कि इस वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में 2021-22 की समान अवधि अवधि के मुकाबले कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में 34 फीसदी का इजाफा हुआ है। अप्रैल से जुलाई की अवधि के दौरान कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 7.23 लाख करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2020-21 के समान अवधि के कर संग्रह की तुलना में 58 प्रतिशत से अधिक है।

क्या आपको मिला टैक्स रिफंड

अगर आपको अब तक इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) नहीं मिला है तो आप इसका स्टेटस (ITR Refund Status) ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यह बहुत आसान है। बता दें कि जो करदाता तय समय-सीमा में अपना आइटीआर दाखिल करते हैं, उन्हें रिफंड पर ब्याज भी मिलता है। आयकर विभाग ऐसे करदाताओं को रिफंड पर 0.50 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देता है। ध्यान रहे, तय तिथि के बाद आइटीआर फाइल करने वाले करदाता रिफंड पर ब्याज पाने के पात्र नहीं हैं।

ऐसे चेक करें अपने आरटीआर रिफंड का स्टेटस

अगर आप अपना आरटीआर भर चुके हैं और उसे 10 दिन से अधिक का समय हो चुका है, तो आप घर बैठे ही आरटीआर रिफंड का स्टेटस पता कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको आयकर विभाग के पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाना होगा।
  • यहां आप यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करें।
  • इसके बाद अपने अकांउट में जाए और रिफंड/ डिमांड स्टेटस पर क्लिक करें।
  • ड्रॉप डाउन मेनू पर जाएं, ‘आयकर रिटर्न’ चुनें और ‘सबमिट’ विकल्प पर क्लिक करें।
  • एक्नॉलेज नंबर पर क्लिक करें।
  • इसके बाद एक नया बेवपेज खुल जाएगा, जहां आपको आईटीआर रिफंड से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी।

पैन कार्ड से आरटीआर रिफंड चेक करने का तरीका

  • एलएसडीएल पर इस लिंक के जरिए लॉग करें – https://tin.tin.nsdl.com/oltas/servlet/RefundStatusTrack
  • अपना पैन नंबर दर्ज करें।
  • आकलन वर्ष (AY) 2022-23 चुनें।
  • सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।
  • आपका आईटीआर रिफंड स्टेटस खुल जाएगा।

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