11 साल पुराने हत्या के मामले में कोर्ट ने 3 महिलाओं समेत 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

Amit
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राजस्थान। पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के भाकरीवाला गांव में 11 साल पुराने हत्या के मामले में कोर्ट ने 3 महिलाओं समेत 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शरद तंवर ने बीते दिन गुरुवार को मामले में फैसला सुनाया, जिसमें कुनाराम बावरी की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को कड़ी सजा दी गई। कुनाराम की हत्या सिर्फ दो फीट जमीन के लिए कर दी गई थी।

जानकारी के अनुसार मृतक कुनाराम बावरी (52) का अपने चाचा भागचंद बावरी के परिवार से 2 फीट जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 23 जून 2013 को चाचा भागचंद ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर कुनाराम पर लाठी और सरियों से हमला कर दिया। सभी लोगों ने कुनाराम को तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। दरअसल, दोनों परिवारों में जिस प्लॉट की दो फीट जमीन को लेकर विवाद चल रहा था उस पर कुनाराम कोर्ट से स्टे लेकर आए थे। इसके बाद भी उसके चाचा भांगचंद का परिवार वहां निर्माण करा रहा था। जानकारी लगने पर कुनाराम निर्माण कार्य रोकने के लिए रात को 8:30 बजे वहां पहुंचा। उसने अपने चाचा के परिवार को निर्माण रोकने की बात कही, जिससे गुस्साए सगे संबंधियों ने उस पर लाठी और सरियों से हमला कर दिया। कुनाराम के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमले के बाद जब गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे, तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की थी।

कुनाराम के बेटे छोगाराम बावरी ने घटना के बाद 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इस बीच, मुख्य आरोपी भागचंद की मौत हो चुकी है, लेकिन बाकी 10 आरोपियों को कोर्ट ने हत्या का दोषी पाया और सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों में अणदाराम, ओमाराम, कानाराम, खीमाराम, रूगाराम, पपली देवी, सोहनलाल, सुआदेवी, सीतादेवी, और पप्पूराम शामिल हैं।
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