Azam Khan के 14 साल पुराने मामले में नहीं हो सकी सुनवाई, सपा नेता को कोर्ट में पेश करने थे साक्ष्य

Rohit Kumar
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मुरादाबाद। छजलैट के 14 साल पुराने मामले में मुख्य आरोपी आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म समेत अन्य आरोपियों को आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना था। बचाव पक्ष की ओर से आज साक्ष्य गण की लिस्ट अदालत में पेश की जानी थी। मगर अधिवक्ता चौधरी शमीम अहमद की मौत की वजह से शोक के कारण आज इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में अदालत ने 7 नवंबर की तारीख निर्धारित कर दी है।

उल्लेखनीय है कि छजलैट थाना क्षेत्र में 29 जनवरी 2008 को सपा नेता आजम खां की गाड़ी रोक कर पुलिस ने चेकिंग की थी। पुलिस ने गाड़ी में लगी काली पन्नी हटाने को लेकर विवाद हुआ था। जिसके बाद उन पर आरोप लगा कि चेकिंग के विरोध में आजम खां सड़क पर बैठ गए थे और हंगामा किया था। आस पास के जनपदों से भी सपा नेता उनके समर्थक में आ गए थे। इस मामले में आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत नौ लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

केस की सुनवाई एमएलए एमपी स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट स्मिता गोस्वामी की कोर्ट में चल रही है। आजम खान के अधिवक्ता शाहनवाज नकवी ने बताया कि मंगलवार को सपा नेता आजम खान और अन्य आरोपियों को अपने बचाव में साक्ष्य गण की लिस्ट पेश करनी थी। मगर आज अधिवक्ता चौधरी शमीम अहमद की मौत हो गई। शोक के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि इस मामले में के आरोपी मनोज पारस डीपी यादव हाजी इकराम कुरैशी राजकुमार प्रजापति असर अंसारी अदालत पहुंचे थे। अब इस मामले की सुनवाई 7 नवंबर को होगी। ज्ञात रहे कि रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी के मामले में आजम खान को शुक्रवार को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश होना है।

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