महिला की हत्या के मामले में बेटे सहित दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Amit
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हाथरस। अपर जनपद न्यायाधीश/एफटीसी कोर्ट संख्या दो ने महिला की हत्या के मामले में उसके बेटे सहित दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सासनी के गांव बिलखोरा निवासी सत्यवीर ने 16 मार्च 2015 को पुलिस को सूचना दी थी कि उसके परिवार की कुछ लोगों से रंजिश चल रही है। इन लोगों ने अब उनके घर में घुसकर महिलाओं पर हमला कर दिया। यह लोग तमंचे राइफल, चाकू हथियार लिए थे। इन लोगों ने उसकी मां सोना देवी की हत्या कर दी है और उसकी पत्नी सत्यवती को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने सोनादेवी के शव का पोस्टमार्टम कराया और घायल सत्यवती का उपचार कराया।

इस मामले में सत्यवीर सिंह की तहरीर पर पुलिस ने अर्जुन सिंह, नाहर सिंह, सौरभ, गौरव, केपी, पवन निवासी बिलखोरा के खिलाफ थाना सासनी पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस की विवेचना में यह बात सामने आई कि दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए सत्यवीर ने अपने बेटे लोकेंद्र के अलावा शहीदा पुत्र बाबू खान निवासी नगला भूरा थाना सासनी के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या की और अपनी पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

इस मामले की सुनवाई अपर जनपद न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय महेंद्र कुमार रावत के न्यायालय में हुई। एडीजीसी प्रतिभा राजपूत ने बताया कि एक आरोपी लोकेंद्र न्यायालय में पेश नहीं हुआ तो न्यायालय ने उसकी पत्रावली पृथक कर दी। न्यायालय ने इस मामले में नामजद आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।सत्यवीर और शहीदा को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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