दिल्ली/एनसीआरनोएडा

जनपद गौतमबुद्धनगर में 28 फरवरी 2023 तक लगाई गई धारा 144

नोएडा संवाददाता, जनपद गौतमबुद्धनगर में 4 फरवरी 2023 से धारा 144 लागू कर दी गई है। जो 4 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक लागू रहेगी। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था अनिल कुमार यादव ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि फरवरी माह में फरवरी 2023 में 5 फरवरी 2023 को संत रविदास जयंती व मौहम्मद हजरत अली का जन्मदिवस, 14 फरवरी 2023 को वेलेंटाइन-डे, 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जायेगा। इस अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था को भंग किये जाने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त समय- समय पर शासन/विभिन्न आयोग/परिषदों आदि के द्वारा विभिन्न अन्य परीक्षाएं आयोजित करायी जाती हैं। जिसके सम्बन्ध में नियत तिथि से कुछ समय पूर्व ही अवगत कराया जाता है जिन्हें सकुशल सम्पन्न कराने हेतु भी उचित उपाय किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं/भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियो द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शांति भंग हो सकती है। उक्त समस्त कारणों से कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में शांति व्यवस्था व सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि किन्ही भी शरारती तत्वों को ऐसी गतिविधियाँ करने से रोका जाए जिससे कोई प्रतिकूल वातावरण बनने की आशंका हो। इसलिए पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नवीन निषेधाज्ञा के निम्नलिखित आदेश जारी किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना न तो पाँच या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जूलुस निकालेगा और न ही सार्वजनिक स्थान पर पाँच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। शासन द्वारा अनुमन्य कार्यक्रमों में यथा आवश्यकता इस नियम को शिथिल किया जा सकता है।सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास एक किलोमीटर परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग/फोटोग्राफी नहीं की जाएगी। किसी धार्मिक स्थल/सार्वजनिक स्थल/जूलुसों/ अन्य आयोजनों पर रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग अनुमन्य नहीं होगा। इसके साथ-साथ गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि 40 से 75 डेसीबल, आवासीय इलाको में दिन में 55 डेसीबल एवं रात में 45 डेसीबल, औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसीबल एवं रात में 70 डेसीबल,व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में 65 डेसीबल एवं रात में 55 डेसीबल, साइलेन्स जोन में दिन में 50 डेसीबल एवं रात में 40 डेसीबल से अधिक अनुमन्य नहीं होगी। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त /अपर पुलिस आयुक्त/ पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर धार्मिक स्थल के परिसर तक सीमित रहेंगे।सार्वजनिक स्थानों/मार्गों पर नमाज/पूजा अर्चना /जूलुस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों जहां प्रथा न रही हो पर पूजा,नमाज आदि अदा करने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्मग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएगा न ही इस कार्य में किसी को सहयोग प्रदान करेगा।कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों धार्मिक स्थलों /जुलूस के मार्गों पर तथा धार्मिक मजमों के समय धार्मिक स्थलों के निकट सुअर, कुत्ते आदि छुट्टा जानवरों को विचरण नही करायेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी का सहयोग करेगा, जिससे किसी व्यक्ति समुदाय की भावना आहत हो। धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड- 19 की वर्तमान में प्रचलित गाइडलाइन का अनुपालन सनिश्चित किया जाये। कोई भी व्यक्ति कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की सीमा के अंदर लाठी, डंडा (अंधे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शरण जैसे तलवार, बर्धी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनश…

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