ग्रेटर नोएडा वेस्ट के फ्लैट खरीदारों को राहत, हाई कोर्ट के आदेश से 90 दिन में होगी रजिस्ट्री

News Desk
2 Min Read

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 16 सी स्थित रेडिकान वेदांतम सोसायटी और सेक्टर चार स्थित एम्स ग्रीन एवेन्यू सोसायटी की रजिस्ट्री का रास्ता अब साफ हो गया है।

हाई कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 90 दिनों के भीतर बायर्स की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। रेडिकान वेदांतम और एम्स ग्रीन एवेन्यू के निवासी लंबे समय से बिल्डर और प्राधिकरण के बीच फंसे हुए थे।

खरीदारों की नहीं होने पर भी उठा रहे परेशानी

फ्लैट खरीदारों द्वारा बिल्डर को पूरा भुगतान करने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। इस कारण दोनों सोसायटियों के लोग नेफोमा के नेतृत्व में उच्च न्यायालय पहुंचे थे। नेफोमा के मुख्य सलाहकार दीपक दूबे ने कहा कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के खरीदारों की गलती न होते हुए भी उन्हें परेशान किया जा रहा था।

प्राधिकरण यह कहकर टाल रहा है कि बिल्डर ने बकाया भुगतान नहीं किया। सवाल यह है कि बिल्डर से भुगतान कराना प्राधिकरण की जिम्मेदारी है, बायर्स की नहीं। जब बायर्स ने बिल्डर को पूरा पैसा दे दिया है तो रजिस्ट्री रोकना उचित नहीं है।

कोर्ट के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। एम्स ग्रीन एवेन्यू वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार कौशिक ने बताया कि बिल्डर से लगातार बातचीत के बाद भी मालिकाना हक नहीं मिल रहा था। कोर्ट ही आखिरी उम्मीद थी।

जल्द रजिस्ट्री की उम्मीद

कोर्ट से मिले दिशा-निर्देश के बाद अब उम्मीद है कि जल्द रजिस्ट्री हो जाएगी। नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान ने कहा कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई सोसायटियां इसी तरह बिल्डर और प्राधिकरण की खींचतान की वजह से प्रभावित हैं।

हम इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए प्रयासरत हैं। न्यायालय के आदेश के बाद दोनों सोसायटियों के निवासियों में खुशी की लहर है और लोगों ने एक-दूसरे को बधाई दी।

इस अवसर पर एम्स ग्रीन एवेन्यू सोसायटी से एके कौशिक प्रमोद तड़ागी, प्रदीप कपिल, रवि प्रताप, गिरीश सूरी, नवीन शर्मा आदि निवासी मौजूद रहे।

Share This Article
Leave a Comment