दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA) इस साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को करने जा रहा है। राजधानी में यह लोक अदालत जिला अदालत परिसरों, उच्च न्यायालय, स्थायी लोक अदालतों, ऋण वसूली अधिकरणों के साथ-साथ राज्य व जिला उपभोक्ता आयोगों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी।
ट्रैफिक चालान निपटाने पर फोकस
डीएसएलएसए के सदस्य सचिव राजीव बंसल ने बताया कि इस बार लोक अदालत में खासतौर पर 31 मई 2025 तक के लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा। इसके लिए 1 लाख 80 हजार से अधिक चालानों के निस्तारण का लक्ष्य तय किया गया है।
लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
लोक अदालत का उद्देश्य न केवल मामलों का त्वरित समाधान करना है बल्कि लोगों को समय और खर्च दोनों से राहत दिलाना भी है। लोक अदालत में मामलों के निपटारे से लोगों का बोझ कम होगा और न्यायिक व्यवस्था पर भी दबाव घटेगा।

