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इनकम टैक्स विभाग की नसीहत, 30 जून से पहले कर लें पैन के साथ आधार को लिंक

भारत में पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) अहम दस्तावेज है. ये ना सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल होते हैं बल्कि इनका उपयोग वित्तीय मामलों जैसे- आयकर और सरकार की अन्य योजनाओं का फायदा लेने के लिए भी होता है. पैन कार्ड का इस्तेमाल हर फाइनेंशियल काम को पूरा करने के लिए किया जाता है. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से लेकर बैंक अकाउंट ओपन कराने या प्रॉपर्टी खरीदने में, सभी कामों के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है.

अगर आपने पैन और आधार कार्ड को लिंक (Pan Aadhaar Linking) नहीं किया है तो इसे 30 जून तक निपटा लें. वरना इसके बाद आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. इस संबंध में आयकर विभाग ने ट्वीट करके लोगों को अलर्ट किया है. पैन कार्ड धारक 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लें.

पैन कार्ड का आधार से लिंक कराना अनिवार्य

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत देश का हर वह नागरिक जिसे 1 जुलाई 2017 को पैन कार्ड आवंटित किया गया है और उन लोगों को पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य है. पैन और आधार लिंकिंग की डेडलाइन 30 जून, 2023 को खत्म होने वाली है. पहले यह डेडलाइन 31 मार्च 2023 तय की गई थी.

हालांकि बाद में वित्त मंत्रालय ने 28 मार्च को एक प्रेस रिलिज करके जानकारी दी थी कि टैक्सपेयर्स की सुविधा को देखते हुए पैन आधार लिंकिंग की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. अगर आप इस तारीख से चूकते हैं तो फिर इस काम के लिए आपको 1000 रुपये पेनाल्टी देनी होगी. वहीं, अगर 30 जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया गया तो आपका पैन इनवैलिड भी हो जाएगा.

पैन कार्ड इनवैलिड होने पर होंगे ये बड़े नुकसान

अगर 30 जून तक आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं और ऐसी स्थिति में पैन कार्ड इनवैलिड होता है तो आपको भारी आर्थिक नुकसान होगा. बिना पैन कार्ड के आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे. वहीं, अगर आप शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वहां भी परेशानी उठानी पड़ेगी. इसके अलावा पैन कार्ड इनवैलिड होने की स्थिति में व्यक्ति को टैक्स बेनिफिट और क्रेडिट जैसे लाभ भी नहीं मिलेंगे और बैंक लोन भी नहीं ले पाएंगे.

पैन को आधार से कैसे लिंक करें

पैन को आधार से लिंक कराने के लिए पहले निर्धारित शुल्क 30 जून, 2022 तक 500 रुपये था. लेकिन 01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 तक एकल चालान के तौर पर 1000 रुपये शुल्क लिया जा रहा है, जो ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार-पैन लिंकेज अनुरोध जमा करने से पहले देना होगा.

  • पैन कार्ड को आधार लिंक कराने के लिए इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर विजिट करें.
  • लॉग इन डिटेल्स को भरें. इसके बाद Quick सेक्शन में जाएं और वहां अपना पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज कर दें.
  • फिर I validate my Aadhaar details के ऑप्शन को चुनें.
  • इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा उसे यहां डालें.
  • आखिरी में 1,000 रुपये की पेनाल्टी देकर आप पैन और आधार को लिंक कर लें.

TDS और TCS में क्या है अंतर?आगे देखें…

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की प्रोसेस के बारे में लोग द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के समाधान के लिए इनकम टैक्स विभाग ने यह लिंक दिया https://incometax.gov.in/iec/foportal/help/e-filing-link-aadhaar-faq इस पर जाकर आप अन्य जरूरी जानकारी जुटा सकते हैं.

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