राहुल फाजिलपुरिया फायरिंग केस में अदालत का सख्त रुख, तीन आरोपियों को नहीं मिली राहत

Amit
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गुरुग्राम- बॉलीवुड गायक राहुल फाजिलपुरिया पर हुई फायरिंग की घटना से जुड़े मामले में जिला अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएं नामंजूर कर दी हैं। इन पर वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों की व्यवस्था करने और उन्हें अपने पास रखने का आरोप है।

यह घटना 14 जुलाई 2025 को एसपीआर रोड पर हुई थी, जब राहुल फाजिलपुरिया अपनी थार गाड़ी से गांव की ओर जा रहे थे। उसी दौरान एक युवक ने उन पर गोली चला दी। हालांकि गोली गायक को नहीं लगी और पास के एक खंभे से टकरा गई, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद राहुल की शिकायत पर बादशाहपुर थाने में केस दर्ज किया गया था।

हथियार सप्लाई का आरोप, कोर्ट में बहस

इस मामले में आरोपी प्रदीप सहरावत, विक्रमजीत और गगनदीप ने अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया था। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपियों का घटना स्थल से कोई सीधा संबंध नहीं है और उनकी गिरफ्तारी केवल अन्य आरोपियों के बयानों के आधार पर की गई है।

वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध किया। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि आरोपी गगनदीप के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसका आपराधिक इतिहास लंबा है। अभियोजन का दावा है कि तीनों आरोपियों की भूमिका फायरिंग में इस्तेमाल हुए हथियारों की आपूर्ति और प्रबंधन से जुड़ी हुई है।

आपराधिक पृष्ठभूमि बनी बड़ी वजह

अभियोजन ने यह भी बताया कि हथियार कुछ प्रभावशाली लोगों के कहने पर उपलब्ध कराए गए थे और मामले की जांच अभी जारी है। ऐसे में आरोपियों को जमानत दिए जाने से जांच प्रभावित हो सकती है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि मामले की गंभीरता और आरोपियों की पृष्ठभूमि को देखते हुए इस स्तर पर उन्हें जमानत देना उचित नहीं है। इसके साथ ही तीनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

जांच जारी, आगे हो सकते हैं और खुलासे

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, फायरिंग की साजिश और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच अब भी जारी है। आने वाले समय में मामले में और गिरफ्तारियां या नए खुलासे होने से इनकार नहीं किया जा सकता।

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