2013 के मारपीट मामले में अदालत का फैसला, तीन आरोपियों को सजा

Amit
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बुलंदशहर।  पुराने मारपीट के मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीन लोगों को दोषी ठहराया है। एसीजेएम-2 न्यायालय के न्यायाधीश अविरल सिंह ने आरोपियों को अदालत की कार्यवाही समाप्त होने तक हिरासत में रखने की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया।

मामला बीबीनगर थाना क्षेत्र के गांव मडौना से जुड़ा है, जहां वर्ष 2013 में आपसी विवाद के दौरान नीलू, उसके पिता नरेश और भाई धर्मेंद्र ने गांव निवासी कृष्ण के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट की थी। पीड़ित की शिकायत पर 31 अक्टूबर 2013 को बीबीनगर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 324 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नवंबर 2013 को ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। लंबे समय से विचाराधीन इस प्रकरण को बुलंदशहर पुलिस ने ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत चिन्हित किया था।

बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए प्रत्येक पर 800 रुपये का अर्थदंड लगाया और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई।

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