
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर वेलकम और भजनपुरा थाने के एसएचओ को तलब किया है।
कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 13 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने का निर्देश दिया है।
दोनों थानों की रिपोर्ट पर सवाल
मामले में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। सुनवाई के दौरान वेलकम थाना पुलिस की ओर से दाखिल रिपोर्ट में कहा गया कि संबंधित वीडियो भजनपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
इसके बाद शिकायत भजनपुरा थाने को भेज दी गई थी। हालांकि, कोर्ट ने पाया कि भजनपुरा थाना पहले ही शिकायत वेलकम थाने को भेज चुका था। दोनों थानों की रिपोर्ट में शिकायत स्थानांतरित करने का कानूनी आधार भी नहीं बताया गया।
साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि शिकायत में कोई अपराध बनता है या नहीं। इस पर कोर्ट ने दोनों एसएचओ को तलब किया है।
