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जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी के मामले में आजम-अब्दुल्ला समेत पांच पर आराेप तय, 2019 में की थी टिप्पणी

रामपुर की पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जयप्रदा के ऊपर अभद्र टिप्पणी के मामले में रामपुर के सपा सांसद आजम खां, उनके बेटे व अन्य के खिलाफ आखिरकार आरोप तय कर दिए गए। आरोपियों की ओर से सोमवार को भी कार्यवाही रोकने की अर्जी अदालत में दाखिल की गई थी। जिसे अदालत ने खारिज करके आरोप तय करते हुए सुनवाई के लिए 30 नवंबर लगा दी है।

जून 2019 में थाना कटघर क्षेत्र के मुस्लिम डिग्री कालिज में अयोजित एक समारोह के दौरान रामपुर की पूर्व सासंद एवं अभिनेत्री जयाप्रदा के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने में रामपुर के सपा सांसद आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, रामपुर नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष अजहर खान, मुरादाबाद के सपा सांसद डा. एसटी हसन, सपा नेता फिरोज खान व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

मुकदमे की विवेचना रामपुर क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी। जिसकी सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट पुनीत गुप्ता की अदालत में जा रही है। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि मुरादाबाद के सांसद डा. एस टी हसन, समारोह के आयोजक आरिफ व सपा नेता फिरोज ने आरोप पत्र के खिलाफ डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र अदालत में पेश किया था।

जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद उक्त तीनों उच्च न्यायालय की शरण में चले गए थे। किंतु वहां से कोई आदेश प्राप्त नहीं हो सका है। सोमवार को उक्त पत्रावली अदालत में पेश की गई। जिसमें आरोपियों की ओर से पुनः समय की मांग कहते हुए कहा कि उच्च न्यायालय से आदेश की प्रतीक्षा की जाए, किन्तु अदालत द्वारा पहले से ही काफी समय आरोपियों को दिया जा चुका था।

इस कारण से स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए पांचों आरोपियों आजम खां, अब्दुल्ला आजम, डा. एसटी हसन, फिरोज खान व मोहम्मद आरिफ के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। रामपुर के सांसद आजम खां व उनके बेटे जो कि अन्य मामलों में सीतापुर जेल में बंद हैं। उनकी पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की गई। मुकदमे में अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि नियत की गई है।

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