कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिया पार्थ चटर्जी को बड़ा झटका, AIIMS भुवनेश्वर ले जाने के दिए निर्देश; आज सुबह होंगे रवाना

Rohit Kumar
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) को कल एम्स भुवनेश्वर (AIIMS Bhubaneswar) ले जाने का निर्देश दिया है. कोर्ट पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री को सरकारी एसएसकेएम अस्पताल (SSKM Hospital) में स्थानांतरित करने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

कोर्ट ने कहा कि आरोपी को एसएसकेएम अस्पताल से एम्बुलेंस द्वारा कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ले जाया जाएगा और उनके साथ उनके वकील व एक एसएसकेएम डॉक्टर भी होंगे. अदालत ने एम्स भुवनेश्वर के अधिकारियों को कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, श्वसन चिकित्सा और एंडोक्रिनोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम द्वारा आरोपी की चिकित्सकीय जांच करने को कहा है.

ईडी ने निचली अदालत के आदेश को दी थी चुनौती

ईडी ने चटर्जी को सरकारी एसएसकेएम अस्पताल भेजने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए रविवार को हाईकोर्ट का रुख किया था. केंद्रीय एजेंसी ने बैंकशाल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें चटर्जी को सरकारी एसएसकेएम अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया गया था. निचली अदालत ने शनिवार को चटर्जी को दो दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया था. ईडी के वकीलों ने दावा किया कि राज्य के वरिष्ठ मंत्री चटर्जी एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इसलिए उन्हें सरकारी अस्पताल में नहीं रखा जाना चाहिए. वहीं चटर्जी के वकीलों ने इसका विरोध किया और कहा कि उनका इलाज एसएसकेएम अस्पताल में उचित तरीके से किया जा रहा है.

शनिवार को ईडी ने पार्थ चटर्जी को किया था गिरफ्तार 

ईडी ने सुझाव दिया कि चटर्जी का इलाज भुवनेश्वर एम्स (AIIMS Bhubaneswar) में किया जा सकता है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा का बहुत अच्छा बुनियादी ढांचा है. ईडी (ED) ने पश्चिम बंगाल के कथित शिक्षक भर्ती घोटाले में 20 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद शनिवार को पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) को गिरफ्तार किया था. इसके बाद बेचैनी की शिकायत के कारण शाम को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पार्थ चटर्जी वर्तमान में उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं. जब कथित घोटाला हुआ तब उनके पास शिक्षा विभाग था.

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