अमेरिका में बंदूक नियंत्रण विधेयक सीनेट से पारित, 39 करोड़ से अधिक लोगों के पास है गन

Rohit Kumar
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वाशिंगटन : अमेरिका में लगातार होने वाली गोलीबारी की घटना पर अंकुश लगाने के लिए उसकी संसद ने ऐतिहासिक बंदूक सुरक्षा कानून को पारित कर दिया है. संसद से इस कानून के पास हो जाने के बाद अमेरिकियों के पास केवल आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार होगा. इससे पहले, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने बंदूक रखने के अधिकारों को विस्तारित करते हुए अपना फैसला सुनाया था. अमेरिकी सीनेट से इस कानून के पास हो जाने के बाद संसद से पारित होने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है. यहां पर स्पीकर नैन्सी पैलोसी पहले ही बंदूक सुरक्षा कानून को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर चुकी हैं.

इससे पहले अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने बंदूक रखने के अधिकारों को विस्तारित करते हुए कहा कि अमेरिकियों को आत्मरक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से आग्नेयास्त्र रखने का अधिकार है. यह फैसला हाल में सामूहिक गोलीबारी की घटनाओं के बाद आया है. अदालत का यह फैसला अंतत: और अधिक लोगों को न्यूयॉर्क, लॉस एंजिलिस तथा बोस्टन समेत अमेरिका के बड़े शहरों तथा अन्य जगहों की सड़कों पर कानूनन हथियार लेकर चलने की अनुमति प्रदान करेगा.

अमेरिका की एक चौथाई आबादी उन राज्यों में रहती है जहां यह व्यवस्था प्रभावी होगी. यह एक दशक से भी अधिक समय में किसी उच्च अदालत का पहला हथियार संबंधी निर्णय है, जिसमें न्यूयॉर्क के एक प्रतिबंधात्मक बंदूक कानून को रद्द कर दिया गया, जो हथियार संबंधी अधिकारों के लिहाज से बड़ी व्यवस्था है. अदालत के न्यायाधीशों का 6-3 से खंडित फैसला आया. अदालत की यह व्यवस्था ऐसे समय में आई है, जब टेक्सास, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में हाल ही में हुई सामूहिक गोलीबारी के बाद अमेरिकी संसद हथियार कानून पर सक्रियता से काम कर रही है.

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