मतगणना स्थल पर इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाने पर रहेगी रोक, जीत के बाद जुलूस नहीं निकाल सकेंगे प्रत्याशी

Rohit Kumar
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यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे. इस दौरान जीतने वाले उम्मीदवारों की खुशी सातवें आसमान पर होगी. उनके समर्थक भी इस खास मौके का जमकर जश्न मनाते हैं और पूरे क्षेत्र में ढोल-बाजे के साथ जुलूस निकालते हैं. लेकिन गौतमबुद्ध नगर में ऐसा करने की मनाही कर दी गई है. इस जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों को मतगणना के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने को कहा गया है.

विजय जुलूस निकालने की मनाही

जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में ये निर्देश दिए. बैठक में 10 मार्च को होने वाली मतगणना के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं निर्देश दिए गए. निर्वाचन अधिकारी ने सभी से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की. उन्होंने कहा कि जीत की घोषणा के बाद विजयी प्रत्याशी जुलूस नहीं निकाल सकेंगे.

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अनुमति नहीं

जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि नोएडा के फेज-2 स्थित फूल मंडी में 10 मार्च को सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी तथा इस दौरान प्रत्याशी और उनके मतदान एजेंट वहां मौजूद रह सकते हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी प्रत्याशी और एजेंट को मतगणना स्थल के अंदर मोबाइल, कैलकुलेटर और लैपटॉप सहित किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने की अनुमति नहीं होगी.

वहीं इस बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रत्याशियों और एजेंट को मतगणना के दौरान कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति देने की मांग की, ताकि वे मतों की गिनती का हिसाब-किताब लगा सकें. इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा वे लिखित रूप में यह अनुरोध करें और यदि निर्वाचन आयोग स्वीकृति दे देता है तो उस पर अमल किया जाएगा.

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