गुरुग्राम नमाज विवाद में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, याचिका में यह की गई है मांग - न्यूज़ इंडिया 9
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गुरुग्राम नमाज विवाद में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, याचिका में यह की गई है मांग

सुप्रीम कोर्ट राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है. इस याचिका में हरियाणा के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई की मांग की गई थी और नमाज में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया गया था. पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह द्वारा मामले पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया था। बेंच में जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली को भी शामिल किया गया और कहा कि वह इस मामले को उपयुक्त बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करेगी।

अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई की मांग

जयसिंह ने कहा, “हमारी शिकायतों के बावजूद, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। सांप्रदायिक घटनाओं की जांच में निष्क्रियता के लिए हरियाणा के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई की जानी चाहिए।”

जयसिंह ने आगे कहा, “यह याचिका अखबार की खबरों पर आधारित नहीं है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने निवारक उपाय निर्धारित किए हैं।” अवमानना ​​याचिका पूर्व राज्यसभा सांसद ने दायर की थी।

दरअसल, पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने एक अवमानना ​​याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार गुरुग्राम में होने वाली नमाज के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रही है. 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए कहा था, जिसमें हरियाणा सरकार प्रार्थना में बाधा डालने वालों पर लगाम लगाने में विफल रही है।

इस अवमानना ​​याचिका में हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक संजीव कौशल आईएएस और पीके अग्रवाल आईपीएस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी.

अवमानना ​​याचिका का हिंदू सेना ने किया विरोध

इसके बाद, हिंदू सेना के उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने गुरुग्राम में प्रार्थना में व्यवधान के खिलाफ कथित निष्क्रियता के लिए हरियाणा सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना ​​​​याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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