शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद वाले स्थान को कृष्ण जन्मभूमि की मान्यता देने की मांग की गई थी. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने महक महेश्वरी की याचिका पर दिया है.
इससे पहले 3 अक्टूबर 2023 को श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद विवाद मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा था कि 30 अक्टूबर से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के संबंधित रजिस्ट्रार ट्रांसफर के लिए सिफारिश किए गए मुकदमों की सूची के साथ निजी तौर पर पेश हों.
30 अक्टूबर को भी एक मामले में होगी सुनवाई
कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि के साथ उसके भूमि विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को जिला न्यायालय मथुरा से अपने पास स्थानांतरित कर लिया गया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा.
कोर्ट ने पूछा था- कितने केस मंगाए हैं, क्या स्टेटस है
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को पेश होने का आदेश दिया था. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमों का विस्तृत ब्योरा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से मांगा था. कोर्ट ने पूछा था कि कितने केस मंगाए हैं ओर क्या स्टेटस है.