गौतमबुद्ध नगर में 26 अप्रैल तक धारा 144 लगाई गई
नोएडा: आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू की गई है. यह आदेश कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में 3 अप्रैल से 26 अप्रैल 2024 तक के लिए प्रभावी रहेगा. यह आदेश एडीसीपी कानून व्यवस्था हृदेश कठेरिया द्वारा जारी किया गया है.
अलविदा जुमा, ईद, रामनवमी व मतदान से पहले गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लगा दी गई है. इस संबंध में अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था हृदेश कठेरिया ने बताया कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति जुलूस नहीं निकाल सकेगा. पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनेगा.
सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास एक किलोमीटर की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा. किसी भी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल और जुलूसों सहित अन्य आयोजनों में लाउडस्पीकर के ध्वनि की तीव्रता उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए, मानक के अनुरूप होनी चाहिए. सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर नमाज व पूजा अर्चना नहीं होगी. कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों पर पूजा, नमाज आदि अदा करने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा. साथ ही जिले में हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से रोक रहेगी.
सोशल मीडिया पर भी रहेगी निगरानी: एडीसीपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी. कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा. जिस किसी के भी द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.