राष्ट्रीय

रेलवे ने ट्रेन दुर्घटनाओं की अनुग्रह राशि 10 गुना बढ़ाई, अब मृत यात्रियों के रिश्तेदारों मिलेंगे इतने रुपये

भारतीय रेलवे बोर्ड ने ट्रेन एक्सीडेंट में किसी की मौत या घायल होने पर मिनले वाली अनुग्रह रशि को 10 गुना तक बढ़ा दी है. इस राशि को आखिरी बार 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था. बोर्ड ने कहा कि अब ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में शामिल मृत और घायल यात्रियों के परिवारवालों को भुगतान की जाने वाली राशि को संशोधित करने का फैसला लिया गया है.

18 सितंबर के एक परिपत्र के अनुसार, सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए अनुग्रह राहत भी बढ़ा दी गई है. खासकर वे लोग, जो मानवयुक्त समपार फाटक दुर्घटना में रेलवे की दुर्घटनाओं का शिकार हो गए हैं. यह नया नियम 18 सितंबर से लागू हो चुका है.

ट्रेन दुर्घटना में कितनी अनुग्रह राशि 

रेलवे बोर्ड के सुर्कलर के मुताबिक, ट्रेन और मानवयुक्त समपार दुर्घटनाओं में मृतकों के परिवारवालों को अब 5 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे. साधारण चोट वाले व्यक्ति को 50 हजार की राशि दी जाएगी. पहले ये रकम 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये थी.

अलग-अलग घटनाओं में अनुग्रह राशि 

सर्कुलर में आगे कहा गया है कि मृत, गंभीर रूप से घायल और किसी अप्रिय घटना में साधारण रूप से घायल लोगों को 1.5 लाख रुपये, 50,000 रुपये और 5,000 रुपये दिए जाएंगे. वहीं पिछली अनुग्रह योजना में यह राशि 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये थी. बता दें कि अप्रिय घटनाओं में आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे अपराध शामिल हैं.

अस्पताल में भर्ती होने पर अनुग्रह राशि 

ट्रेन दुर्घटनाओं के मामले में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रखने पर अतिरिक्त अनुग्रह राहत की घोषणा की जाएगी. हर 10 दिन की अवधि के अंत या छुट्टी की तारीख, जो भी हो 3,000 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे. गंभीर चोंट के मामले में छह महीने तक प्रति दिन 1,500 रुपये जारी किए जाएंगे.

इन्हें नहीं मिलेगी राशि 

इसके अलावा, अस्पताल में भर्ती होने के अगले पांच महीनों तक हर 10 दिन की अवधि या डिस्चार्ज की तारीख, जो भी पहले हो के अंत में 750 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि “मानव रहित क्रॉसिंग पर दुर्घटना, अतिक्रमियों, ओएचई (ओवर हेड इक्विपमेंट) द्वारा करंट लगने वाले व्यक्तियों के मामले में” सड़क उपयोगकर्ताओं को कोई अनुग्रह राहत स्वीकार्य नहीं होगी.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button