नया साल ही नहीं मनीष सिसोदिया की जेल में ही मनेगी संक्रांति, 19 जनवरी तक बढ़ी हिरासत; CBI को दिए ये निर्देश
दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 19 जनवरी तक बढ़ा दी. विशेष न्यायाधीश एम.के.नागपाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के सिसौदिया के वकील को 15 जनवरी तक सीबीआई मुख्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण करने का समय भी दिया.
केंद्रीय जांच एजेंसी को निरीक्षण में पर्याप्त अधिकारियों को नियुक्त करने और एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था. सिसोदिया को उनकी पहले बढ़ाई गई एक महीने की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था.
अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान एक विशिष्ट अवधि के लिए अपने बैंक विवरण तक पहुंच का अनुरोध करने वाले सिसोदिया के आवेदन को मंजूरी दे दी थी. सिसोदिया ने अदालत को बताया था कि उनके बचत खाते की कुर्की के कारण प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बयान रोक दिया है, जो मामले की जांच भी कर रहा है.
न्यायाधीश ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए बैंक के शाखा प्रबंधक को निर्देश दिया कि वह बैंक विवरण की एक प्रति सिसौदिया के किसी भी अधिकृत वकील को प्रदान करें. अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित भ्रष्टाचार में कथित संलिप्तता के लिए सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.
इसके बाद ईडी ने उन्हें उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था. मंगलवार को अदालत ने ईडी मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी.
साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि मामले की सुनवाई जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए.
जुलाई में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी द्वारा जांच की जा रही उत्पाद नीति मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था.