अलीगढ़। अकराबाद क्षेत्र के बड़ी उकावली में 11 साल पहले हुई युवक की हत्या में दोषी ठहराई गई उसकी पत्नी और प्रेमी को एडीजे नौ विनय तिवारी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह घटना 11 अप्रैल 2013 को हुई थी। थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव बड़ी उकावली निवासी ओमप्रकाश ने तहरीर देकर कहा था कि उनके भाई लेखराज की पत्नी कमलेश एक साल पूर्व गांव के ही राजेश के साथ दिल्ली चली गई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। बाद में कमलेश को पता लगा कि लेखराज व ओमप्रकाश खेत बेच रहे हैं तो रुपयों के लिए वह फिर से पति के साथ आकर रहने लगी। 11 अप्रैल 2013 को पति-पत्नी घर के बाहर झोपड़ी में सो रहे थे।
11 साल पहले हुई युवक की हत्या में पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा
TAGGED:#imprisonment #murder #lover
Sign Up For Daily Newsletter
Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.
[mc4wp_form]
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
Leave a Comment
Leave a Comment
Latest News
Recent Post
- पति की हत्या की साजिश में पत्नी और 20 वर्षीय प्रेमी गिरफ्तार, बेटियों ने खोले चौंकाने वाले राज
- यूएई से भारत लाया गया ड्रग माफिया वीरू बसोया, कोकेन के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की जांच तेज
- 107 करोड़ की ई-बस चार्जिंग परियोजना में देरी, 15 माह बाद भी टेंडर पूरा नहीं; CM रेखा गुप्ता नाराज
- दिल्ली के होटल में वीजा अवधि से अधिक रुके दो बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, डिपोर्टेशन की तैयारी
- दिल्ली में नाबालिग बेटी से गलत हरकत का आरोप, मां की शिकायत पर पिता गिरफ्तार
- लोक निवास में स्वतंत्रता दिवस समारोह, LG तरणजीत सिंह संधू ने ‘विकसित दिल्ली’ का विजन रखा
- स्वतंत्रता दिवस पर CM रेखा गुप्ता के बड़े ऐलान, स्वास्थ्य से EV सिटी तक बताया दिल्ली का विकास मॉडल
- डासना नगर पंचायत कार्यालय के महिला शौचालय में कैमरा लगाने का आरोप, पुलिस से शिकायत

