11 साल पहले हुई युवक की हत्या में पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा

Amit
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अलीगढ़। अकराबाद क्षेत्र के बड़ी उकावली में 11 साल पहले हुई युवक की हत्या में दोषी ठहराई गई उसकी पत्नी और प्रेमी को एडीजे नौ विनय तिवारी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह घटना 11 अप्रैल 2013 को हुई थी। थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव बड़ी उकावली निवासी ओमप्रकाश ने तहरीर देकर कहा था कि उनके भाई लेखराज की पत्नी कमलेश एक साल पूर्व गांव के ही राजेश के साथ दिल्ली चली गई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। बाद में कमलेश को पता लगा कि लेखराज व ओमप्रकाश खेत बेच रहे हैं तो रुपयों के लिए वह फिर से पति के साथ आकर रहने लगी। 11 अप्रैल 2013 को पति-पत्नी घर के बाहर झोपड़ी में सो रहे थे।

देर रात गोली चलने की आवाज आई। देखा कि राजेश हाथ में तमंचा लिए भाग रहा था। कमलेश ने राजेश के साथ मिलकर लेखराज की हत्या की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कमलेश से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल लिया। बताया कि दिल्ली से लौटकर चोरी-छिपे राजेश से मिलती थी। लेखराज को यह पसंद नहीं था और वह संबंधों में बाधक बन रहा था। योजना के तहत रात में लेखराज को शराब पिलाकर सुला दिया था।
राजेश झोपड़ी में पीछे से घुसा और लेखराज के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। जांच के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। एडीजीसी हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि सत्र परीक्षण, साक्ष्य व गवाही के आधार पर दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। साथ ही कमलेश को पांच हजार व राजेश को छह हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।
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