अपराध
11 साल पहले हुई युवक की हत्या में पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा
अलीगढ़। अकराबाद क्षेत्र के बड़ी उकावली में 11 साल पहले हुई युवक की हत्या में दोषी ठहराई गई उसकी पत्नी और प्रेमी को एडीजे नौ विनय तिवारी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह घटना 11 अप्रैल 2013 को हुई थी। थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव बड़ी उकावली निवासी ओमप्रकाश ने तहरीर देकर कहा था कि उनके भाई लेखराज की पत्नी कमलेश एक साल पूर्व गांव के ही राजेश के साथ दिल्ली चली गई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। बाद में कमलेश को पता लगा कि लेखराज व ओमप्रकाश खेत बेच रहे हैं तो रुपयों के लिए वह फिर से पति के साथ आकर रहने लगी। 11 अप्रैल 2013 को पति-पत्नी घर के बाहर झोपड़ी में सो रहे थे।