स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में पतंगबाजी पर रोक, मध्य जिले में 16 अगस्त तक लागू रहेगी धारा 163

News Desk
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नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर मध्य जिला में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए मध्य जिला डीसीपी में धारा 163 लगा दी है, जिसके तहत स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के आयोजन स्थलों और सार्वजनिक सभाओं वाले क्षेत्रों में या उनके आसपास पतंग अथवा किसी भी प्रकार की हवाई वस्तुओं को उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

डीसीपी रोहित राजबीर सिंह द्वारा जारी आदेश का मुख्य उद्देश्य समारोह के दौरान गणमान्य व्यक्तियों, प्रतिभागियों और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पुलिस के अनुसार, पतंगबाजी या अन्य हवाई वस्तुओं से सुरक्षा में सेंध लगने और जन-सुरक्षा को खतरा पैदा होने की संभावना रहती है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी व्यक्ति को ऐसी गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी, जिससे शांति व्यवस्था भंग हो, आमजन को असुविधा हो या सुरक्षा में बाधा पहुंचे।

कब तक लागू रहेगा आदेश?

मध्य जिला के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यक्रम स्थलों और सार्वजनिक सभाओं के आसपास पतंगबाजी और अन्य हवाई आब्जेक्ट्स उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला पुलिस ने सभी नागरिकों, संस्थानों और कार्यक्रम आयोजकों को सुरक्षा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, मध्य जिले के सभी सहायक पुलिस आयुक्तों और थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

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