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क्या हिजाब मामले में जल्द आने जा रहा फैसला? कर्नाटक HC ने वकीलों को दिया ये आदेश

बेंगलुरु। कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज हाईकोर्ट में फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित तीन जजों की खंडपीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है। बता दें कि मामले में सुनवाई को एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। दूसरी ओर मुख्य न्यायाधीश ने पिछली सुनवाई के दौरान यह साफ कर दिया था कि वे इस हफ्ते मामले की सुनवाई खत्म करना चाहेंगे। गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार की ओर से कोर्ट में यह दलील दी गई है कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं है और धार्मिक निर्देशों को शिक्षण संस्थानों से बाहर रखा जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल परिसर में आ सकती हैं लेकिन कक्षा के अंदर उन्हें इसके इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

कोर्ट ने की थी सख्त टिप्पणी

कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस बीच एक सख्त टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा है कि सभी छात्रों को स्कूलों की यूनिफॉर्म से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि शिक्षकों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

कल हिजाब पहने छात्राओं को कालेज में नहीं मिला प्रवेश

बता दें कि गुरुवार को उडुपी के एमजीएम कालेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को प्रिंसिपल ने कालेज परिसर से बाहर निकाल दिया। छात्राओं का कहना है कि हिजाब पहनकर आने पर उन्हें कालेज परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। छात्राओं ने आरोप लगाया कि यह हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। छात्राओं ने कहा है कि इसके चलते वे परीक्षाओं में भी शामिल नहीं हो पाएंगी। गौरतलब है कि इन छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 28 फरवरी से शुरू होने वाली हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार से अपनी परीक्षाएं स्थगित करने की मांग कर दी है।

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