भारतीय-अमेरिकी सिख पुलिस अधिकारी संदीप धालीवाल के हत्यारे को मौत की सजा, ज्यूरी ने सुनाया फैसला - न्यूज़ इंडिया 9
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भारतीय-अमेरिकी सिख पुलिस अधिकारी संदीप धालीवाल के हत्यारे को मौत की सजा, ज्यूरी ने सुनाया फैसला

न्यूयॉर्क । टेक्सास में एक भारतीय-अमेरिकी सिख शेरिफ डिप्टी की हत्या करने वाले को मौत की सजा सुनाई गई है। नागरिकों के पैनल से गठित जूरी ने रॉबर्ट सोलिस को 2019 में संदीप धालीवाल की हत्या का दोषी पाया था।

हैरिस काउंटी शेरिफ एड गोंजालेज ने ट्वीट किया, “फैसला है: जूरी सदस्यों ने रॉबर्ट सोलिस को मौत की सजा दी। हम बेहद आभारी हैं कि न्याय हुआ है।”

धालीवाल ने तब सुर्खियां बटोरी थीं, जब 2015 में हैरिस काउंटी शेरिफ के डिप्टी के रूप में अपनी वर्दी के हिस्से के रूप में पगड़ी पहनने के लिए धार्मिक छूट प्राप्त की।

गोंजालेज ने ट्वीट किया, “संदीप ने हमारे शेरिफ कार्यालय परिवार की बेहतरी के लिए कार्य किया और हम उनका अनुशरण करते हैं। वह शांति से रहें।”

हिस्ट्रीशीटर सोलिस ने जूरी के समक्ष स्वीकार किया कि उसने धालीवाल को गोली मारी थी। 17 अक्टूबर को दोषी ठहराए जाने पर उसने कहा, “चूंकि आप मानते हैं कि मैं हत्या का दोषी हूं, मेरा यकीन मानिए आपको मुझे मौत की सजा देनी चाहिए।”

टेक्सास डिपॉर्टमेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के अनुसार दोषी वह उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और अगर सजा को बरकरार रखा जाता है तो घातक पेंटोबार्बिटल के इंजेक्शन द्वारा उसे फांसी दी जाएगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सोलिस ने दिसंबर 2019 में ह्यूस्टन के पास धालीवाल के सिर पर गोली मार दी थी।

सोलिस को 2002 में अपहरण और हमले के मामले में दोषी ठहराया गया था और 20 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2014 में उसे पैरोल पर छोड़ दिया गया था।

जब उसने धालीवाल की हत्या की, तो वह अपनी एक पूर्व प्रेमिका द्वारा मारपीट की शिकायत के सिलसिले में गिरफ्तारी का वारंट पर था।

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