70 हजार किलो से ज्यादा की हेरोइन हुई गायब, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र व एनसीआरबी से मांगा जवाब
नई दिल्ली। वर्ष 2018 और 2020 के बीच सरकार के जब्ती रिकार्ड से लगभग पांच लाख करोड़ मूल्य की 70 हजार किलोग्राम से अधिक हेरोइन गायब हो होने के विरुद्ध दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार व एनसीआरबी से जवाब मांगा है।
9 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई
बीआर अरविंदाक्षन की याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में आगे की सुनवाई नौ सितंबर को होगी।
पत्रकार बीआर अरविंदाक्षन ने याचिका दायर कर इस मुद्दे की जांच के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि एनसीआरबी रिपोर्ट से पता चलता है कि 2018 में भारत में 22263.1 किलोग्राम और 2020 में 55804.540 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती हुई थी।
याचिका में कहा गया कि गृह मंत्रालय द्वारा संसद में प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में कहा गया है कि 2018 में केवल 19691.155 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी। ऐसे में याचिकाकर्ता का मामला है कि उपरोक्त तथ्य में 2,571.945 किग्रा की विसंगति को दर्शाता है।
मणिपुर में 3,200.172 किलोग्राम हेरोइन जब्त
इसके अलावा सिक्किम में 50,000.387 किलोग्राम और मणिपुर में 3,200.172 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। संबंधित अधिकारियों ने इन मात्राओं को उनकी एजेंसियों द्वारा जब्त किए जाने से इनकार किया है।
सिक्किम राज्य पुलिस ने गृह मंत्रालय के दावे के विपरीत नगण्य जब्ती की पुष्टि की। इसमें कहा गया है कि 2018 में सिक्किम में 15,000 किलोग्राम हेरोइन जब्त होने की सूचना मिली थी, लेकिन किसी एजेंसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली।
याचिका में कहा गया कि विसंगति का दायरा इतना बड़ा है कि अगर इसे तुरंत हल नहीं किया गया तो यह संभवतः समाज में अराजकता पैदा कर सकता है।