
गाजियाबाद: नगर निगम ने संपत्ति करदाताओं को राहत देते हुए गृह कर में मिलने वाली छूट की समय सीमा बढ़ा दी है. महापौर सुनीता दयाल ने विभिन्न मदों में दी जा रही छूट को 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. पहले इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित थी.
नगर निगम के मुताबिक, सभी संपत्ति करदाताओं को अपने-अपने भवनों का निर्धारित संपत्ति कर नगर निगम के कोष में जमा करना होता है. समय पर कर जमा करने वाले करदाताओं को निगम की ओर से निर्धारित नियमों के तहत विभिन्न प्रकार की छूट का लाभ दिया जाता है. निगम का कहना है कि छूट मिलने से करदाता आसानी से अपना गृह कर जमा कर रहे हैं और राजस्व वसूली में भी मदद मिल रही है.
4.50 लाख करदाताओं को राहत: महापौर सुनीता दयाल की ओर से बढ़ाई गई समय सीमा के तहत 31 अक्टूबर 2026 तक संपत्ति का जमा करने पर 20% की छूट दी जाएगी. इसके अलावा कूड़ा पृथक्करण पर 10%, ब्याज पर 12% और ऑनलाइन पेमेंट करने पर दो प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का प्रावधान रहेगा.
नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक, नगर निगम सदन में निर्धारित प्रावधानों के तहत संपत्ति कर में छूट दी जा रही है नगर निगम का प्रयास है कि अधिक से अधिक संपत्ति करदाता निर्धारित अवधि में अपना संपत्ति कर जमा कराएँ. जिससे उन्हें छूट का लाभ मिल सके और नगर निगम के राजस्व में वृद्धि हो.
अधिकारियों ने संपत्ति करदाताओं से अपील की है कि वह अंतिम तारीख का इंतजार ना करें और समय रहते अपना गृह कर जमा करा कर छूट का लाभ उठाएं. ऑनलाइन भुगतान की सुविधा के जरिए भी करदाता घर बैठे अपना संपत्ति कर जमा कर सकते हैं. 4.50 लाख करदाताओं में तकरीबन ढाई लाख से अधिक करदाताओं ने अपना गृह और व्यावसायिक संपत्ति कर जमा नहीं किया है. उम्मीद है कि छूट की अवधि बढ़ाने से करदाताओं को लाभ मिलेगा.
