होली पर्व को शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से 8 मार्च 2023 को समस्त मादक पदार्थाे की ब्रिकी पूर्णतया बंद रहेगी

Rohit Kumar
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ग्रेटर नोएडा संवाददाता, जिला अधिकारी गौतमबुद्धनगर मनीष कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में होली पर्व को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम के तहत 8 मार्च 2023 को जनपद गौतमबुद्धनगर के समस्त देशी शराब, विदेशी शराब, बिय,भांग की फुटकर बिक्री की दुकानें, प्रीमियम रिटेल वेण्ड एवं माॅडल शाॅप/बार -एफएल -6/6ए समिश्र /एफएल-7/ 7सी / एफएल -9/9ए /40/41/49/ सैन्य कैन्टीन, थोक अनुज्ञापन सीएल-2/एफएल-2/2ए /2बी, फार्मेसी, बीआईओ-1 एवं बाण्ड अनुज्ञापनों तथा जनपद के अन्य सभी आबकारी अनुज्ञापन संपूर्ण दिवस बंद रहेंगे।उन्होंने यह भी बताया कि समस्त मादक पदार्थो की ब्रिकी उक्त तिथि में पूर्णतया बंद रहेगे एवं बंदी अवधि के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार के अनुज्ञापन शुल्क की छूट या प्रतिफल नही दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि उक्त आदेशों का यदि किसी के द्वारा उल्लघंन किया जाता है, तो सम्बन्धित के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही अमल में लायी जायेंगी।

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