दिल्ली में पानी के पुराने बिल पर बड़ी राहत, 31 मार्च 2027 तक 100% LPSC माफ

News Desk
3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा जलबोर्ड के पुराने बिलों पर लगाए गए लेट पेमेंट सर चार्ज (एलपीएससी) में दी गई 100 फीसदी छूट की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है. इससे पहले छूट की अंतिम तिथि 15 अगस्त थी. इसके बाद अब एलपीएससी योजना को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है. इससे एक बार फिर लाखों लोगों को फायदा लेने का मौका मिल गया है.

दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक्स पर लिखा कि परिवारों के लिए पानी का पुराना बिल सालों तक चिंता का कारण बना रहता है. यह योजना उन्हें कुछ राहत के साथ उस मामले को हमेशा के लिए खत्म करने का मौका देने के बारे में है. बस मूल राशि (प्रिंसिपल अमाउंट) का भुगतान करें और पूरा एलपीएससी माफ़ कर दिया जाएगा. अगर पानी का बिल बकाया है, तो उसे और न बढ़ने दें. इस मौके का फ़ायदा उठाएं, अपना बकाया चुकाएं और एलपीएससी के बोझ के बिना आगे बढ़ें.

अक्टूबर 2025 में शुरू की गई थी स्कीम

बता दें कि दिल्ली सरकार के द्वारा इस योजना को पिछले साल अक्टूबर 2025 में शुरू किया गया था. उस समय 100% छूट की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 रखी गई थी. लेकिन, बाद में इसे 15 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया गया था. इस तरह शनिवार को इसकी अंतिम तिथि खत्म हो गई थी. जनवरी में जल मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया था कि जो हमारे डोमेस्टिक कस्टमर थे ऐसे लोग जिनका पानी का बिल बकाया था. ऐसे कुल उपभोक्ता 14 लाख 68 हजार थे. इन लोगों का पानी का बिल बकाया था.

30 जनवरी तक 100 फीसदी वाली स्कीम में कुल 3 लाख 30 हजार लोग यानी कि 20% से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा चुके थे. 11 हजार 11 करोड रुपए कुल बकाया था. अक्तूबर में स्कीम शुरू होने से जनवरी 2026 तक डोमेस्टिक कस्टमर का 1493 करोड रुपए माफ हो चुका था. इसमें टोटल प्रिंसिपल अमाउंट 557 करोड़ था. इसमें से जल बोर्ड को 30 जनवरी तक 430 करोड़ रूपया राजस्व के रूप में पुराने बिल जमा होने से मिल चुके हैं. अब सरकार द्वारा अभी 15 अगस्त तक कुल लाभ लेने वाले लोगों के आंकड़े जारी होना बाकी हैं.

Share This Article
Leave a Comment