जिला न्यायालय ने दिया ऐतिहासिक फैसला, 30 साल बाद गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को किया दोष मुक्त
जिला न्यायालय गौतमबुद्धनगर ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए एक शख्स को गैंगस्टर एक्ट मामले में दोष मुक्त करार दिया है, 30 साल पहले विजयपाल नाम के एक शख्स पर नोएडा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी,जिसमें लगातार सुनवाई चल रही थी और आज विजयपाल को इस मुकदमे में कामयाबी मिली और उन्हें न्यायालय द्वारा दोषमुक्त करार दिया गया है, विजयपाल के अधिवक्ता किशन कुमार भाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 1993 में नोएडा की थाना सेक्टर 20 पुलिस ने विजयपाल और उनके चार अन्य साथियों पर धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी, जिसके बाद यह मामला जिला न्यायालय में चला जहां तीन आरोपियों को वर्ष 2010 में ही न्यायालय द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मामले से बरी कर दिया गया था, वहीं सुनवाई के दौरान एक अन्य आरोपी की मृत्यु हो गई थी, विजयपाल लंबे समय से अपने खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे को लड़ रहे थे और 30 साल बाद पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले में उन्हें दोषमुक्त करार दिया गया, अधिवक्ता किशन कुमार भाटी ने बताया कि न्यायालय ने अपने आदेश में बताया कि अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे में कोई भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया और कमजोर पैरवी की गई,जिसके बाद जिला न्यायालय ने यह आदेश जारी किया की गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी विजयपाल को दोष मुक्त करार दिया जाता है,न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद विजयपाल के चेहरे में खुशी लौट आई