
नई दिल्ली। न्यूज चैनल और पत्रकार से माफी की मांग वाली एक्टिविस्ट शेहला राशिद की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट नवंबर में फैसला करेगा। शेहरा राशिद ने याचिका में कहा है कि एकतरफा और मानहानि करने वाला प्रसारण दिखाए जाने से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि मामले पर 26 नवंबर को सुनवाई होगी और उसी दिन निर्णय सुनाया जाएगा।
छवि खराब करने का लगाया था आरोप
साथ ही अदालत ने न्यूज ब्राडकास्टर्स एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथारिटी (एनबीडीएसए), न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए), जी न्यूज और उसके पूर्व एंकर सुधीर चौधरी से को अगली सुनवाई से पहले मामले पर लिखित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
शेहला राशिद ने आरोप लगाया था कि उनके अलग हो चुके पिता के बयानों के आधार पर उन्हें बदनाम किया गया और उनकी छवि खराब की गई, जबकि उनका पक्ष नहीं लिया गया।
