नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी कॉमेडियन कलाकार को सुनाई 20 साल की सजा

हरियाणा। हिसार की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी कॉमेडियन कलाकार दर्शन को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी पर 1.07 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
हीरोइन बनाने का झांसा देकर किया दुष्कर्म
अभियोग के अनुसार, यह मामला सितंबर 2020 का है। अग्रोहा क्षेत्र की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता की वकील रेखा मित्तल के अनुसार, आरोपी दर्शन हरियाणवी कॉमेडी नाटक बनाता था और यू-ट्यूब पर उसके कई वीडियो हैं। उसने नाबालिग को हीरोइन बनाने का झांसा दिया और 21 सितंबर 2020 को वीडियो शूट के बहाने अपने घर बुलाया। बाद में उसने नाबालिग को अपने भाई के साथ बाइक पर एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर वीडियो शूट किया और फिर उसे चंडीगढ़ चलने के लिए कहा।
दस्तावेजों में हेरफेर कर बनाई लिव-इन रिलेशनशिप की फर्जी पहचान
पीड़िता के पिता के अनुसार, दर्शन ने स्कूल से उनकी बेटी के उम्र संबंधी दस्तावेज लेकर उनमें छेड़छाड़ करवाई और उसकी उम्र 18 साल दर्शाकर हाईकोर्ट में लिव-इन रिलेशनशिप के दस्तावेज बनवा लिए। इसके बाद, हाईकोर्ट से सुरक्षा भी प्राप्त कर ली। बाद में जब नाबालिग घर लौटी तो उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
चंडीगढ़ के होटल में किया था दुष्कर्म, पुलिस ने किया था गिरफ्तार
पीड़िता के बयान के अनुसार, दर्शन ने चंडीगढ़ के एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला
गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने 11 मार्च को दर्शन को दोषी करार दिया था। अब अदालत ने 20 साल की सजा सुनाते हुए दोषी पर 1.07 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला उन मामलों में एक कड़ा संदेश माना जा रहा है, जहां मासूमों को झांसे में लेकर अपराध किए जाते हैं।