महराजगंज में 1998 के पुराने दो मामलों में दोषियों को सजा और जुर्माना

Amit
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नोएडा। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने मंगलवार को 1998 से लंबित दो पुराने मामलों में फैसला सुनाते हुए आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें सजा व जुर्माने के आदेश दिए।

पहला मामला: मारपीट के आरोप में तीन आरोपी दोषी

पहला मामला थाना पुरंदरपुर क्षेत्र के लालपुर कल्याणपुर गांव से संबंधित है, जहां राम बहाल, गणेश और रामानंद पर मारपीट का आरोप था। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया था।
विधिक जांच और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 1100 रुपये जुर्माना भी लगाया।

दूसरा मामला: सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गीत गाने का आरोप

दूसरे मामले में परसौनी गांव के विनोद कुमार श्रीवास्तव पर सार्वजनिक जगह अश्लील गीत गाने का आरोप था। इस मामले में भी अदालत ने सुनवाई पूरी कर आरोपी को दोषी पाया।
अदालत ने उसे एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा दी और 500 रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।

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