बुलंदशहर एसएसपी के पीआरओ पर गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज, मानवाधिकार आयोग ने दिए थे जांच के निर्देश

Rohit Kumar
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मेरठ। सीबीसीआईडी की जांच के बाद इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम के खिलाफ गाजियाबाद के कविनगर थाने में आईपीसी की धारा 166 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

नोएडा की बिसरख थाने में कुछ समय पूर्व गाजियाबाद के युवक को छेड़छाड़ के आरोप में हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने पूछताछ के बाद युवक को छोड़ दिया। युवक थाने से घर लौटते समय गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गया और मर गया। युवक के परिजनों ने बिसरख थाना पुलिस के खिलाफ कविनगर थाने में हत्या करने की तहरीर दी। कविनगर थाने में उस समय थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम थे। असलम हाल में एसएसपी बुलंदशहर के पीआरओ है। मोहम्मद असलम मेरठ के मेडिकल और लिसाड़ीगेट थाने के प्रभारी भी रह चुके है। मोहम्मद असलम ने दो महीने तक युवक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़ित पक्ष ने मानवाधिकार आयोग में इसकी शिकायत कर दी। मानवाधिकार आयोग ने सीबीसीआइडी मेरठ यूनिट को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। सीबीसीआइडी के इंस्पेक्टर अजय यादव की जांच में इंस्पेक्टर असलम को दोषी पाया गया। उसके बाद युवक के परिजनों की तहरीर पर हादसे का मुकदमा लिखा गया, जिसमें पुलिस ने जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी। वहीं, दूसरी ओर इंस्पेक्टर अजय यादव की जांच पूरी होने पर मोहम्मद असलम के खिलाफ गाजियाबाद के कवि नगर थाने में 166 आइपीसी में मुकदमा दर्ज करा दिया है। एसपी सीबीसीआइडी अलका सिंह जांच में इंस्पेक्टर ने जानबूझकर दो महीने तक मुकदमा लिखने में देरी की है।

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