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बिलकिस बानो केस में उम्रकैद काट रहे सभी 11 कैदी रिहा, गुजरात सरकार ने माफी योजना के तहत दी रिहाई

Bilkis Bano Gang Rape Case: बिलकिस बानो गैंगरेप केस में उम्रकैद की सजा भुगत रहे 11 कैदियों को स्वतंत्रता दिवस पर जेल से रिहा कर दिया गया. सभी आरोपी गोधरा की उपजेल (Godhra SubJail) में बंद थे. न्यूज एजेंसी PTI ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि दोषियों को गुजरात सरकार (Gujarat Govt) की माफी योजना के तहत रिहा किया गया है

मुंबई में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक बलात्कार और बिल्कीस बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. बाद में बंबई हाईकोर्ट ने सभी दोषियों की सजा को बरकरार रखा. इन दोषियों ने 15 साल से अधिक कैद की सजा काट ली, जिसके बाद उनमें से एक दोषी ने समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

पंचमहल के आयुक्त सुजल मायत्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से उसकी सजा पर क्षमा पर गौर करने का निर्देश दिया, जिसके बाद सरकार ने एक समिति का गठन किया. मायत्रा ही समिति के प्रमुख थे. उन्होंने कहा, ‘कुछ माह पहले गठित समिति ने सर्वसम्मति से मामले के सभी 11दोषियों को क्षमा करने के पक्ष में निर्णय किया…’ राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई थी और कल हमें उनकी रिहाई के आदेश मिले.’

बता दें कि तीन मार्च 2002 को गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रंधिकपुर गांव में भीड़ ने बिल्कीस बानो के परिवार पर हमला किया था. बिल्कीस उस समय पांच महीने की गर्भवती थीं. उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई. अदालत को बताया गया कि छह अन्य सदस्य मौके से फरार हो गये थे. मामले के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था.

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