किशोरी से दुष्कर्म के मामले में युवक को 10 साल कारावास की सुनाई सजा
अलीगढ़। मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना क्वार्सी क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो प्रथम राजीव शुक्ल की अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। 25 हजार रुपये पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने के लिए कहा है। विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर ने बताया कि यह घटना चार अप्रैल 2018 को हुई थी।
क्वार्सी क्षेत्र के एक इलाका निवासी महिला ने तहरीर देकर कहा था कि इलाके में ही किराए के मकान में रहने वाला हुकमा उसकी 17 साल की बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने उसे तलाशा और फिर उसके बयान दर्ज कराए। इसमें किशोरी ने हुकमा द्वारा दुष्कर्म करने की बात बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए अपहरण व दुष्कर्म की धारा में चार्जशीट लगाई। सत्र परीक्षण, साक्ष्य व गवाही के आधार पर हुकमा को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।