
30 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
बदायूं। सात साल पुराने दहेज के मामले में पति को दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने सात साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वजीरगंज थाना क्षेत्र के कस्बा वजीरगंज के मोहल्ला बनिया निवासी लल्लन ने एक रिपोर्ट 24 मई 2018 को दर्ज कराई थी।
बताया था कि उसकी ममेरी बहन शहनाज की शादी तीन साल पहले मोहल्ला बनिया निवासी बच्चू खां के साथ हुई थी। दिए दहेज से पति, सास रहीसा बेगम तथा ससुर अमन शेर खुश नहीं थे। 23 मई के दिन इन लोगों ने दहेज न मिलने की वजह से बहन को मार दिया। तब पुलिस ने केस पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर साक्ष्य संकलित करके पति, सास, ससुर सभी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
सोमवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर एडीजीसी मुनेंद्र प्रताप सिंह तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद दोषी पति बच्चू खां को सात साल की सजा सुनाई है। वहीं सास रहीसा बेगम तथा ससुर अमन शेर खां को दोष मुक्त कर दिया गया।