एक दशक पुराने मामले में पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को झटका, अदालत ने सुनाई 14 महीने की सजा

Rohit Kumar
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बुलंदशहर में पूर्व विधायक गुडडू पंडित को 14 माह कारावास की सजा सुनाई है. विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने ये सजा सुनाई है. गुड्डू पंडित ने प्रतिद्वंद्वी राकेश शर्मा पर चुनाव में न उतरने के लिए दबाव बनाया था. साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ने पर  एनकाउंटर कराने की धमकी दी थी. आरोप सही पाए जाने पर गुड्डू पंडित को ये सजा सुनाई गई है. बुलंदशहर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने ये सजा सुनाई है.

गुड्डू पंडित का असली नाम भगवान शर्मा है. जिले की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को पिछले हफ्ते दोषी करार दिया था. विशेष न्यायालय (MP MLA) एसीजेएम ने गुड्डू पंडित को 14 महीनों की दोषी ठहराए जाने के साथ 14 माह की सजा दी. यह मामला 12 साल पुराना है.

विरोध में कर रहा था चुनाव प्रचार

शिकायत के अनुसार, वर्ष 2011 में हलपुरा के राकेश शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उनका कहना था कि डिबाई विधानसभा सीट विधायक गुड्डू पंडित के विरोध में वो प्रचार-प्रसार कर रहे था. यह बात गुड्डू पंडित को नागवार गुजरी.गुड्डू पंडित चाहता था कि वो चुनाव न लड़ें, इसलिए उसे जान से मरवाने की धमकी भी दी.

कॉल की थी रिकॉर्ड

पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने राकेश को कई बार फोन पर धमकियां दीं. इसे उसने रिकॉर्ड कर लिया. राकेश शर्मा ने सीडी बनाकर पुलिस को शिकायत दी तो फिर से धमकाया गया. गुड्डू पंडित सपा और बसपा के टिकट पर डिबाई से 2 बार विधायक रह चुका है.

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